देशद्रोह और UAPA केस में शरजील इमाम को मिली जमानत, 2020 के दिल्ली दंगा केस में है आरोपी

द लीडर हिंदी: जेल की सजा काट रहे दिल्ली दंगा केस में आरोपी छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बुधवार दिल्ली के जामिया इलाके और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में शरजील इमाम को देशद्रोह और यूएपीए मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दी है. यह मामला साल 2020 के दंगे से जुड़ा है. शरजील इमाम ने अदालत के आदेश को चुनौती दी थी.

अदालत ने उसे जमानत देने से इनकार किया था. इमान ने कहा था कि दोषसिद्धि की स्थिति में उसे दी जाने वाली अधिकतम सजा की आधी से अधिक अवधि वह काट चुका है .उन्होंने जनवरी 2020 से हिरासत में बिताए समय के आधार पर वैधानिक जमानत मांगी थी. वह दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में भी आरोपी हैं.

इस मामले में जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की पीठ ने शरजील इमाम और दिल्ली पुलिस के वकील की दलीलें सुनने के बाद कहा, ‘अपील स्वीकार की जाती है.’ अभियोजन के मुताबीक, शरजील इमाम ने 13 दिसंबर 2019 को जामिया मिल्लिया इस्लामिया में और 16 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कथित तौर पर भाषण दिया, जहां उसने असम और शेष पूर्वोत्तर को देश से काटने की धमकी दी थी.

बता दें शरजील इमाम ने निचली अदालत के समक्ष दावा किया था कि वह पिछले चार सालों से हिरासत में है और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13 (गैरकानूनी गतिविधियों के लिए सजा) के तहत अपराध के लिए दोषी पाए जाने पर अधिकतम सजा सात साल है. आपराधिक दंड संहिता (सीआरपीसी) की धारा 436-ए के अनुसार किसी व्यक्ति को हिरासत से उस स्थिति में रिहा किया जा सकता है अगर उसने अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की आधी से अधिक अवधि काट ली हो.

छात्र कार्यकर्ता पर इन धाराओं के तहत केस
आपको बताते चले इमाम ने निचली अदालत के समक्ष दावा किया था कि वह पिछले चार सालों से हिरासत में है और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13 (गैरकानूनी गतिविधियों के लिए सजा) के तहत अपराध के लिए दोषी पाए जाने पर अधिकतम सजा सात साल है.सीआरपीसी की धारा 436-ए के अनुसार किसी व्यक्ति को हिरासत से उस स्थिति में रिहा किया जा सकता है अगर उसने अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की आधी से अधिक अवधि काट ली हो.https://theleaderhindi.com/decision-on-azam-khan-today-his-wife-will-be-released-from-jail/

Abhinav Rastogi

पत्रकारिता में 2013 से हूं. दैनिक जागरण में बतौर उप संपादक सेवा दे चुका हूं. कंटेंट क्रिएट करने से लेकर डिजिटल की विभिन्न विधाओं में पारंगत हूं.

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