द लीडर हिंदी, नई दिल्ली। बुजुर्ग के साथ मारपीट और दाढ़ी कटवाने के वायरल वीडियो के मामले में अब उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक मनीष माहेश्वरी की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा रखी है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दरअसल, कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुजुर्ग से मारपीट के वायरल वीडियो मामले में ट्विटर के प्रबंध निदेशक मनीष माहेश्वरी को संरक्षण देने का फैसला सुनाया था, जिसके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
बता दें कि मनीष माहेश्वरी पहले ही शीर्ष अदालत में कैविएट याचिका दायर कर चुके हैं। इसका मतलब यह हुआ है कि मनीष माहेश्वरी के पक्ष को सुने बगैर सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार की अपील पर सुनवाई पर कोई आदेश पारित नहीं करेगी। बता दें कि इस मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा रखी है।
क्या हैं मामला
बुजुर्ग संग मारपीट के एक वायरल वीडियो के मामले में गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी को लोनी थाने में आकर बयान दर्ज करवाने को कहा था। लेकिन मनीष माहेश्वरी ने थाने आने से इनकार किया, फिर कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जांच में शामिल होने की छूट दे दी।
किस मामले में ट्विटर MD से होनी है पूछताछ
गाजियाबाद में बुजुर्ग से मारपीट और दाढ़ी काटने का यह मामला है। इसमें बुजुर्ग ने दावा किया था कि उसे जय श्री राम नहीं कहने पर पीटा गया था। लेकिन बाद में पता चला कि मामला ताबीज से जुड़ा था। इस मामले में 10 से ज्यादा लोग गिफ्तार हो चुके हैं। दर्ज FIR में ट्विटर का भी नाम था।