GyanVapi Case: वाराणसी जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद पर सुनाया ये बड़ा फैसला

द लीडर हिंदी : इस वक्त की बडी खबर यूपी के जिला वाराणसी से सामने आ रही है. जहां ज्ञानवापी केस में जिला जज की कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है. जिला जज की अदालत ने आदेश दिया है कि ज्ञानवापी परिसर की ASI सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होगी. कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को सर्वे रिपोर्ट की हार्ड कॉपी सौंपने का आदेश दिया है. उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक या फिर कल तक पक्षकारों को एएसआई सर्वे की रिपोर्ट मिल सकती है.

वाराणसी की जिला कोर्ट में आज ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे की स्टडी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर सुनवाई हुई. 18 दिसंबर को एएसआई ने कोर्ट के समक्ष इसकी स्टडी रिपोर्ट सौंपी थी. एएसआई ने सील बंद लिफाफे में सर्वे की स्टडी रिपोर्ट सौंपी थी.

पुरातत्व विभाग ने चार भागों में सर्वे की स्टडी रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया था. मुस्लिम पक्ष ने सर्वे की स्टडी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था. जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर सहमति दे दी. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि दोनों पक्षों को एएसआई के वैज्ञानिक सर्वे की रिपोर्ट हार्ड कॉपी में दी जाएगी.

आपको बता दें कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वे किया गया था, इसमें वजूखाने को छोड़कर सम्पूर्ण ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे हुआ था. ज्ञानवापी परिसर में ये सर्वे 100 दिन से अधिक समय तक चला था. फिर 18 दिसंबर को एएसआई ने कोर्ट के समक्ष इसकी स्टडी रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में सौंपी थी. जिसे सार्वजनिक किए जाने की लगातार मांग उठ रही थी. बुधवार को मामले में सुनवाई के बाद जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है.

फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक दिन पहले ही दाखिल की गई रिपोर्ट
पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई ने एक दिन पहले ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल कर दी है. यह रिपोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में दाखिल हुई. पहले ये रिपोर्ट 25 जनवरी 2024 को दाखिल की जानी थी. यह सर्वे रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर दाखिल की गई.

वकील ने कहा- प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन करेगी
ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन कहते हैं कि कोर्ट ने आज दोनों पक्षों को सुना, दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने इस पर आदेश दिया कि एएसआई की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति दोनों पक्षों को उपलब्ध कराई जाए. हमारी कानूनी टीम इस प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन करेगी.

एक सप्ताह लगेगा रिपोर्ट सार्वजनिक होने में
कोर्ट के आदेश के बाद यह साफ हो गया कि ASI की रिपोर्ट सभी पक्षकारों को दी जाएगी. हालांकि इस सर्वे रिपोर्ट के सार्वजनिक होने में अभी एक सप्ताह का वक्त लगेगा. दरअसल ASI की सर्वे रिपोर्ट के लिए सभी पक्षकारों को कोर्ट में आवेदन करना होगा. इसके बाद सर्वे रिपोर्ट की फोटोकॉपी पक्षकारों को दी जाएगी. इस पूरी प्रक्रिया में एक सप्ताह से ज्यादा का वक्त लगने की संभावनाज जताई जा रही है.

ज्ञानवापी पर क्या है विवाद
ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराने वाला औरंगजेब को माना जाता है. हिंदू पक्ष का दावा है कि यहां पर भगवान विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योर्तिलिंग था, मंदिर को तोड़कर औरंगजेब ने यहां मस्जिद बनवाई थी. 1991 में इसे लेकर हरिहर पांडे, सोमनाथ व्यास और रामरंग शर्मा ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

20 जनवरी को हुई थी सील वजूखाने की सफाई
20 जनवरी को वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट की देखरेख में नगर निगम के सफाई कर्मचारी और मत्स्यपालन विभाग ने वजूखाने की सफाई पूरी की थी . इस दौरान ज्ञानवापी के वजुखाने से करीब 17 मृत मछलियां मिली थी. वहीं वजुखाने से 38 मछलियां जीवित पायी गई हैं.

ज्ञानवापी के वजूखाना का पूरा पानी 3 पंप से निकाला गया था. सफाई के बाद फिर वजूखाना को सील कर दिया गया था. सफाई के दौरान दोनों पक्ष मौके पर मौजूद रहे थे . इस दौरान वजूखाने के अंदर जमे गंदगी को साफ किया गया था. बता दें ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट के सील एरिया में टैंक की सफाई के आदेश के बाद 20 जनवरी को वजूखाने की सफाई की गयी थी

Abhinav Rastogi

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