राहुल गांधी को मिली सुल्तानपुर कोर्ट से जमानत, 2018 में अमित शाह पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

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द लीडर हिंदी : कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. मानहानि मामले में राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर कोर्ट से जमानत मिली. बता दें 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान अमित शाह के खिलाफ बयान देने पर केस दर्ज हुआ था. राहुल गांधी मंगलवार को कांग्रेस की न्याय यात्रा रोक कर सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए थे.जहां कोर्ट में उन्होंने सरेंडर किया इसके बाद उन्हें जमानत दे दी गई.

बतादें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर आज सुलतानपुर में एक स्थानीय अदालत में पेशी के कारण थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया. क्योकि उन्हें कोर्ट में पेश होना था. दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर आज थोड़ी देर के लिए उस वक्त ब्रेक लग गई, जब मानहानि के एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी सुलतानपुर कोर्ट में पेश हुए.

आपको बता दें राहुल गांधी ने अमित शाह पर विवादित टिप्पणी की थी, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने उन पर केस दर्ज कराया था. 2018 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कथित तौर पर अमित शाह को ‘हत्यारा’ कहने के मामले में बीजेपी कार्यकर्ता विजय मिश्रा ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.

वही अदालत में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने खुद को बेगुनहा बताया. इस दौरान राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे भी लगे.बता दें राहुल गांधी कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट पहुंचे हैं. राहुल गांधी के समर्थकों का हूजूम उमड़ा दिखाई दिया.

राहुल गांधी ने अमित शाह पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी
बता दें राहुल गांधी इनदिनों यूपी में न्याय यात्रा पर है. गौरतलब है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने तत्कालीन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसी बात से आहत बीजेपी नेता पूर्व को ऑपरेटिव चेयरमैन विजय मिश्र ने दीवानी न्यायालय की एमपी-एमएलए कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था.

इसी मामले में आज सुनवाई हुई. लिहाजा भारत जोड़ो न्याय यात्रा छोड़कर उन्होंने न्यायालय में समर्पण किया.जिसके बाद इस मामले में सुलतानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी. साल 2018 के इस मामले में राहुल गांधी ‘टेंशन’ में कोर्ट में पेश हुए और फिर मुस्कुराते हुए बाहर निकले.

जानते है पूरा मामला
दरअसल,साल 2018 में राहुल गांधी ने बेंगलुरु की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेता और गृहमंत्री अमित शाह पर हमला बोलते हुए कथित तौर पर उन्हें ‘हत्यारा’ कह दिया था. इस पर विजय मिश्रा नाम के बीजेपी कार्यकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ 4 अगस्त 2018 को जिला एवं सत्र न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया था.

जज योगेश कुमार यादव ने राहुल गांधी को इस मामले में समन भेजा था.वही जानकारी के मुताबिक, अगर पर्याप्त सबूतों के बाद राहुल गांधी को दोषी करार दिया जाता तो उन्हें दो साल की सजा हो सकती थी.लेकिन कोर्ट ने 25 हजार की सिक्योरिटी और बेल बॉन्ड पर उन्हें जमानत दे दी.

वही मंगलवार को राहुल गांधी की पेशी के चलते न्याय यात्रा पर कुछ घंटों के लिए इस विराम लग गया. इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम नरेश ने कहा था,’मंगलवार सुबह न्याय यात्रा कुछ देर के लिए रूक दी जाएगी, क्योंकि मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी को सुल्तानपुर की स्थानीय कोर्ट में पेश होना है.राहुल गांधी पेश हुए और उनको राहत भी मिली.