सीएम केजरीवाल को 2 जून को करना ही होगा सरेंडर, नहीं मिली जमानत

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द लीडर हिंदी: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल तिहाड़ जेल में सरेंडर करना ही होगा.क्योकि केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिली है. दरअसल कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत की मियाद आज पूरी हो रही है.

रविवार को केजरीवाल को तिहाड़ जेल अथॉरिटी के सामने सरेंडर करना ही होगा. उन्होंने अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका डाल रखी थी लेकिन कोर्ट से उन्हें तत्काल राहत नहीं मिली है. सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी ‘सेहत को लेकर झूठे बयान’ दिए और ‘तथ्यों को दबाया.

अदालत ने अंतरिम जमानत पर 5 जून तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है. इसका मतलब है कि 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना ही होगा.बतादें कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत पर रिहा किया था. उनकी जमानत 2 जून को खत्म हो रही है और उन्हें रविवार को सरेंडर करना है

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बतादें कि केजरीवाल पर तथ्यों को दबाने और झूठे बयान देने का आरोप लगाते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया. दिल्ली के सीएम ने स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की है. ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल तमाम राज्यों में चुनाव प्रचार करते रहे लेकिन मेडिकल टेस्ट नहीं कराए. अब सरेंडर के टाइम वह मेडिकल ग्राउंड पर अंतरम जमानत मांग रहे हैं.

ईडी की तरफ से अडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने आरोप लगाया कि केजरीवाल टेस्ट में देरी के जरिए कोर्ट को गुमराह करना चाहते हैं. ईडी ने दिल्ली के केजरीवाल पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कोर्ट में दावा किया कि उनका वजन 1 किलोग्राम बढ़ा हुआ है लेकिन वह झूठा दावा कर रहे हैं कि उनका वजन 7 किलो घट गया है. एजेंसी ने कहा कि मेडिकल टेस्ट कराने के बजाय वह यात्राएं करते रहे हैं.