द लीडर हिंदी, कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा में स्पीकर बिमान बनर्जी के समक्ष मुकुल रॉय को बीजेपी विधायक के रूप में अयोग्य ठहराए जाने के मामले में पहली सुनवाई हुई. वहीं अब अगली सुनवाई 30 जुलाई को होनी है. इस मामले को लेकर बीजेपी कलकत्ता हाईकोर्ट जाएगी.
यह भी पढ़ें: अफगानिस्तान में कवरेज के दौरान भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या
बता दें कि, इससे पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने विधायक मुकुल रॉय को लोक लेखा समिति (पीएसी) का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने को लेकर मंगलवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की थी और मुकुलरॉय की नियुक्ति में नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए हस्तक्षेप का अनुरोध किया था.
Hearing in West Bengal Assembly, before Speaker Biman Banerjee, over the disqualification of Mukul Roy as BJP MLA: First hearing in the matter concludes today. Next hearing is to be held on 30th July.
BJP to move to Calcutta High Court over the matter. pic.twitter.com/p9Ny0nqH1L
— ANI (@ANI) July 16, 2021
शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि, बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए मुकुल रॉय सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद बीजेपी के सदस्य नहीं रह गए हैं और उन्हें पीएसी अध्यक्ष बनाया जाना तय नियमों का उल्लंघन है क्योंकि इस पद पर विपक्षी दल के किसी नेता को नियुक्त किया जाता है.
यह भी पढ़ें: पटना हाईकोर्ट ने सरकार को बताया ‘बेदिमाग’, सुप्रीमकोर्ट ने कहा-‘बिहार में कानून नहीं पुलिस का राज’
बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि, सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने अपने सदस्य को पीएसी का अध्यक्ष चुना जाना सुनिश्चित किया जोकि ऐसी संस्था है जो सरकारी खर्चों पर नजर रखती है.
मंगलवार को विधानसभा की कई समितियों के प्रमुखों ने दिया था इस्तीफा
उन्होंने कहा था कि, बीजेपी ने पीएसी अध्यक्ष पद के लिए जिन छह विधायकों की सूची दी थी, उसमें रॉय का नाम शामिल नहीं था. इससे पहले बीजेपी के आठ विधायकों ने मुकुल रॉय की लोक लेखा समिति (पीएसी) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के विरोध में मंगलवार को विधानसभा की विभिन्न समितियों के प्रमुखों के रूप में इस्तीफा दे दिया था.
यह भी पढ़ें: प्रियंका गांधी का तंज- कोरोना पर PM के सर्टिफिकेट से नहीं छिपेगी योगी सरकार की सच्चाई