अब यूपी में नहीं लगेगा लॉकडाउन – सुप्रीम कोर्ट

लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को बड़ी राहत मिली है. अब यूपी के शहरों में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा. यूपी के शहर में लॉकडाउन न लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के हित में फैसला सुनाया है.

यह भी पढ़े: #CoronaVirus: दिल्‍ली में कोरोना संकट, अब सिर्फ इतने ही ICU बेड्स बचे !

यूपी में होगा वीकेंड लॉकडाउन

यूपी में सिर्फ वीकेंड लॉकडाउन होगा. अब शनिवार और रविवार दोनों ही दिन बंदी रहेगी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार पहुंची थी SC

इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार आज सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी. यूपी सरकार की ओर से सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि हमने कोरोना कंट्रोल करने के लिए कई कदम उठाए हैं, कुछ और कदम उठाने हैं, लेकिन लॉकडाउन इसका हल नहीं है.

यह भी पढ़े: घातक हुआ कोरोना, देश में 24 घंटे में ढाई लाख के पार नए मामले, 1761 ने तोड़ा दम

यूपी सरकार ने दी ये दलील

दरअसल, यूपी सरकार की दलील है कि, प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं. और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है, सरकार ने कई कदम उठाए हैं और आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है, ऐसे में शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा, लोग खुद स्फूर्ति भाव से कई जगह बंदी कर रहे हैं.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लॉकडाउन लगाने का दिया था आदेश

दरअसल, यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते दिन प्रदेश सरकार को राज्य के सबसे अधिक प्रभावित पांच शहरों- प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में आगामी 26 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था.

यह भी पढ़े: CORONA: राहुल प्रियंका ने मज़दूरों के पलायन पर केंद्र पर साधा निशाना कहा नगद दें पैसे

हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई थी फटकार

कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनावई के दौरान कहा कि, किसी भी सभ्य समाज में अगर जन स्वास्थ्य प्रणाली चुनौतियों का सामना नहीं कर पाती और दवा के अभाव में लोग मरते हैं तो इसका मतलब है कि, समुचित विकास नहीं हुआ है. स्वास्थ्य और शिक्षा एक साथ चलते हैं, शासन के मामलों के शीर्ष में रहने वाले लोगों को वर्तमान अराजक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए दोषी ठहराया जा सकता है. ऐसे समय जबकि लोकतंत्र मौजूद है जिसका अर्थ है लोगों की सरकार, लोगों द्वारा और लोगों के लिए.

अपने आदेश में कोर्ट की तरफ से यूपी के मुख्य सचिव को खुद निगरानी करने के लिए निर्देश दिए गए थे. कोर्ट की तरफ से दिया गया यह आदेश आज रात से लागू होना था. इस दौरान इन शहरों में जरूरी सेवाओं वाली दुकानों को छोड़कर कोई भी दुकान, होटल, ऑफिस और सार्वजनिक स्थल नहीं खुलने की बात कही गई थी. साथ ही मंदिरों में पूजा और आयोजनों पर भी रोक लगाने का आदेश दिया गया था.

यह भी पढ़े: चिश्तिया सिलसिले के खलीफा बाबा फरीद: भाग-2

 

 

indra yadav

Related Posts

अब जेल जाने से बचे आज़म ख़ान के बड़े बेटे अदीब, बीवी और बहन

आज़म ख़ान के बड़े अदीब आज़म ख़ान, बीवी डॉ. तज़ीन फ़ात्मा और बहन निघत अख़लाक़ जेल जाने से बच गई हैं. तीनों ने कोर्ट में सरेंडर किया. जहां से उन्हें अंतरिम ज़मानत मिल गई है.

राजधानी एक्सप्रेस में टीटीई और वेंडरों ने एनआरआई परिवार को पीटा, 6 घायल

राजधानी एक्सप्रेस में बुधवार तड़के सुविधा शुल्क नहीं देने पर टीटीई और वेंडरों ने मिलकर परिवार को जमकर पीटा.