द लीडर : लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती रामपुर के सांसद और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां की जमानत से जुड़े एक मामले में बुधवार को रामपुर की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने सांसद आजम खां की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया.
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यह वही चर्चित मामला है, जिसमें रामपुर के पूर्व डीएम मोहम्मद मुस्तफा ने कहा था कि आजम खान राजनीतिक व्यक्ति हैं इसलिए उन्हें शत्रु संपत्ति की जमीन का आवंटन नहीं किया जा सकता.
उनसे जमीन पर कब्जे की आशंका है. आरोप है कि इसके बाद भी घालमेल करके 13 हेक्टेयर से ज्यादा शत्रु संपत्ति को यूनिवर्सिटी में मिला लिया गया. इस मामले में आजम खान से जुड़े सपा नेता हक रामपुरी और गुड्डू खान भी जेल में है.
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मुकदमे में आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा को भी नामजद कराया गया था, लेकिन उन्हें जमानत मिल चुकी है. इसी मुकदमे में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम भी नामजद है. जो इस वक्त सीतापुर जेल में बंद है.