लखनऊ। पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी राहत मिली है जंहा सुप्रीम कोर्ट ने मामले दखल देने से मना कर दिया है वही याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा। बीते 15 मार्च को हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दाखिल की गयी थी । इसमें उत्तर प्रदेश सरकार तथा पंचायती राज विभाग के साथ-साथ राज्य निर्वाचन आयोग भी पक्षकार बनाया गया था । लिहाजा भावी प्रत्याशियों के साथ-साथ उनके कार्यकर्ताओं की निगाह भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लगी हुई थी ।
हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कुछ दिन पहले ही पुरानी आरक्षण सूची पर रोक लगाते हुए 2015 के आधार पर चुनाव कराने को लेकर फैसला सुनाया था हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि साल 2015 को आधार मानते हुए सीटों पर आरक्षण लागू किया जाए। इसके पूर्व राज्य सरकार ने कहा कि वह साल 2015 को आधार मानकर आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए तैयार है और अब उसी को आधार मानकर अंतरिम आरक्षण सूची भी जारी कर दी गई है।