रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में सफाई मशीन मिलने के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की ज़मानत याचिका पर सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. यूपी सरकार को अगले दस दिनों में इस मामले में जवाब दाखिल करना होगा. इससे पहले रामपुर की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है. जिसके बाद उन्होंने इस मामले को चुनौती देते हुए जमानत याचिका दाखिल की है.
दरअसल दो साल पहले आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के करीबी सालिम और अनवार की निशानदेही पर रामपुर पुलिस ने जौहर यूनिवर्सिटी के परिसर से रोड क्लीनर मशीन बरामद की थी. 19 सितंबर 2022 को जौहर यूनिवर्सिटी से नगर पालिका की रोड क्लीनर मशीन और उसके कटे हुए पार्ट्स बरामद किए गए थे. ये मशीन जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में ही दबाई गई थी.
सामाजिक कार्यकर्ता वाकर अली खान की तहरीर पर आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और अनवार और सालिम के खिलाफ रामपुर कोतवाली थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई थी. रामपुर नगर पालिका के इस प्रकरण में नामजद आरोपी अनवार और सालिम को पहले ही जमानत मिल चुकी है.
हालांकि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को अभी भी जमानत नहीं मिली है. इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस राजीव मिश्रा की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने अब इस मामले में यूपी सरकार से जवाब मांगा है, राज्य सरकार को दस दिन के भीतर कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना होगा. इस मामले में 12 अगस्त को अगली सुनवाई होगी.