द लीडर हिंदी : “आप” नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को तो जमानत मिल गई है. वो जेल से रिहा हो गए है. लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल की सलाखों के पीछे है. उन्हें हवालात से बाहर आने का मौका कब मिलेगा. इसके लिये एक बार फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया है. जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. आम आदमी पार्टी की लीगल टीम ने सोमवार को इसकी जानकारी दी. इसमें बताया गया कि केजरीवाल ने इस मामले में सीबीआई की तरफ से गिरफ्तारी को भी चुनौती दी है.
गौरतलब है कि हाल ही में केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट में भी चुनौती दी थी. हालांकि, वहां उन्हें राहत नहीं मिली थी. हाईकोर्ट ने मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही करार देते हुए पांच अगस्त को इसे बरकरार रखा था. अदालत ने कहा था कि सीबीआई की कार्रवाई दुर्भावना से प्रेरित नहीं है और उसने साबित किया है कि ‘आप’ सुप्रीमो कैसे उन गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, जो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही गवाही देने की हिम्मत जुटा सके। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए उन्हें जमानत के लिए पहले निचली अदालत जाने को कहा था.
केजरीवाल को निचली अदालत ने दी थी जमानत
बतादें जहां एक तरफ मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने के बाद पार्टी में खुशी की लहर है.वही दूसरी तरफ सभी को सीएम केजरीवाल के जेल से बाहर आने का इंतजार भी है. ऐसे में हर मुमकिन कोशिश की जा रही है.केजरीवाल को जेल से बाहर लाने की. बता दें केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. सुनवाई अदालत ने इस मामले में उन्हें 20 जून को जमानत दे दी थी. हालांकि, उच्च न्यायालय ने सुनवाई अदालत के फैसले पर रोक लगा दी थी. इसके बाद, 12 जुलाई को उच्चतम न्यायालय ने केजरीवाल को धन शोधन मामले में अंतरिम जमानत दे दी.सीबीआई और ईडी का आरोप है कि आबकारी नीति में संशोधन में अनियमितताएं बरती गईं और लाइसेंस धारियों को अवैध लाभ पहुंचाया गया.https://theleaderhindi.com/the-statue-of-1971-war-was-demolished-after-hammer-was-used-on-the-statue-of-sheikh-mujib/