द लीडर : सुप्रीमकोर्ट ने जहांगीरपुरी में बुल्डोजर चलाने पर रोक लगा दी है. दो सप्ताह बाद इस मामले पर फिर सुनवाई होगी. सुप्रीमकोर्ट में जमीयत उलमा-ए-हिंद की याचिका पर सुनवाई में ये आदेश जारी किया गया. बुधवार को जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण अभियान में अधिकांश मुसलमानों के मकान और दुकानों को तोड़ा गया था. यहां तक जब सुप्रीमकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, उसके बाद दुकानें तोड़ी जाती रहीं. (Delhi Bulldozers Jahangirpuri Jamiat)
जमीयत की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और दुष्यंत दवे पैरवी के लिए हाज़िर हुए. याची के वकीलों ने अदालत का ध्यान इस तथ्य की तरफ भी खींचा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद जहांगीरपुरी में बुल्डोजर चलता रहा.
वकील दुष्यंत दवे ने कोर्ट से कहा कि दिल्ली में क़रीब 1701 अवैध कॉलोनियां हैं, जिनमें क़रीब 50 लाख लोग रहते हैं. इन कॉलोनियों को नियमित किया गया है. लेकिन यहां एक समुदाय के लोगों को टारगेट करके उनकी घर-दुकानों पर बुल्डोजर चला दिया गया. (Delhi Bulldozers Jahangirpuri Jamiat)
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अदालत ने जब अतिक्रमण के बारे में पूछा तो दवे ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष ने अतिक्रमण हटाने के लिए कहा था. और नतीज़ा सबके सामने हैं. कोर्ट ने सॉलिसीटर जनरल से हलफनामा दाख़िल करने को कहा है.
जहांगीरपुर में 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के दौरान हिंसा भड़क गई थी. तब, जब शोभा यात्रा में शामिल भीड़ ने एक मस्जिद पर धार्मिक झंडा लगाने की कोशिश की. पथराव और आगजनी हुई. इस मामले में पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ़्तार किया, ये सभी मुस्लिम समुदाय से हैं. उसके बाद भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण का मुद्दा उठाया. और उसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अतिक्रमण हटाने के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम को पत्र लिखा था. (Delhi Bulldozers Jahangirpuri Jamiat)