द लीडर हिंदी: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है. शराब नीति घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है.लेकिन वो रिहा नहीं हो सकेंगे. सीबीआई केस के चलते वो अभी जेल में ही रहेंगे. इससे पहले पीठ ने 17 मई को केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था. दो जजों की बेंच ने कहा कि इस मामले में कुछ सवाल हैं जिसे एक बड़ी बेंच द्वारा देखे जाने की ज़रूरत है. जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, “अरविंद केजरीवाल 90 से अधिक दिनों से जेल में बंद हैं.” उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान जिन शर्तों पर वो रिहा किए गए थे उन्हीं शर्तों पर उन्हें रिहा किया जाएगा. बेंच ने कहा कि वो एक चुने हुए नेता हैं.
हालांकि बेंच ने ये भी कहा कि केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं, इस बारे में निर्देश नहीं दिया जा सकता. जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, “इस पर फै़सला लेने की ज़िम्मेदारी हम अरविंद केजरीवाल पर छोड़ते हैं.” जस्टिस संजीव खन्ना ने जमानत देते हुए कहा- केजरीवाल 90 दिन से जेल में हैं। इसलिए उन्हें रिहा किए जाने का निर्देश देते हैं.कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी है.लेकिन साथ ही सुनवाई बड़ी बेंच के पास भेजी है.बता दें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था.और 20 जून को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें एक लाख रुपये के पर्सनल बांड पर जमानत प्रदान कर दी थी.
केजरीवाल अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे
आपको बताते चले कि केजरीवाल अभी ज़मानत पर जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि सर्वोच्च न्यायाल ने उन्हें ईडी की तरफ से की गई गिरफ़्तारी के मामले में अंतरिम ज़मानत दी है. कुछ दिन पहले सीबीआई ने उन्हें गिरफ़्तार किया था.केजरीवाल ने सीबीआई की तरफ से हुई गिरफ़्तारी मामले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है. इस मामले की सुनवाई 17 जुलाई को होनी है.