ऑल्ट न्यूज़ के पत्रकार मुहम्मद ज़ुबैर को लखीमपुर खीरी की कोर्ट ने 14 दिनों के लिए भेजा जेल

द लीडर। ऑल्ट न्यूज़ के को-फाउंडर और पत्रकार मुहम्मद ज़ुबैर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की कोर्ट ने 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया है। जुबैर पर धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में 295 ए और आईटी एक्ट का केस मोहम्मदी थाने में दर्ज किया गया था। इसी मामले में आज मोहम्मद जुबैर की कोर्ट में पेशी हुई। जहां जुबैर को निराशा हाथ लगी।

14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए जुबैर

सोमवार को सुनवाई से पहले ही अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह भी दलबल के साथ मोहम्मदी पहुंचे। यहां फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की ऑनलाइन पेशी हुई और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया।

जुबैर के खिलाफ लखीमपुर में सितंबर 2021 में ही केस दर्ज हुआ था। इस केस को एक प्राइवेट चैनल के द्वारा ट्वीट के खिलाफ दर्ज करवाया गया था। जुबैर की जमानत अर्जी पर अब 13 जुलाई को सुनवाई होनी है।

मोहम्मदी कोर्ट ने जारी किया था वारंट

लखीमपुर खीरी जिले के एसपी संजीव सुमन ने बताया कि, सुरक्षा कारणों के चलते मोहम्मद जुबैर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेशी हुई. मोहम्मद जुबैर इस वक्त सीतापुर की जिला जेल में बंद हैं। जुबैर के खिलाफ लखीमपुर खीरी की मोहम्मदी कोर्ट ने वारंट जारी किया था।


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मोहम्मद जुबैर को सीतापुर में दर्ज एक मामले में मिली अंतरिम जमानत के एक दिन बाद ही लखीमपुर खीरी की कोर्ट ने वारंट जारी किया था। इसी मामले को लेकर सोमवार को जुबैर की अदालत में पेशी हुई और उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

कुछ दिन पहले की SC ने दी थी 5 दिन की अंतरिम जमानत

बता दें कि, ऑल्ट न्यूज़ के को-फाउंडर और पत्रकार मुहम्मद ज़ुबैर को कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम ज़मानत मिली थी। हालांकि कोर्ट ने यह कहा था कि, ज़ुबैर जेल से बाहर फिर नहीं आ सकेंगे। ये पांच दिन की अंतरिम ज़मानत जुबैर को सीतापुर केस में मिली है। इस बीच वह दिल्ली पुलिस की हिरासत रहे।

सुप्रीम कोर्ट ने ज़ुबैर को शर्तों के साथ 5 दिन की ज़मानत दी थी। कोर्ट ने कहा था कि, जुबैर इस दौरान कोई ट्वीट नहीं करेंगे। और न ही दिल्ली परिक्षेत्र से बाहर जाएंगे।

27 जून को दिल्ली पुलिस ने किया था गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर को 27 जून को गिरफ्तार किया था। जुबैर पर आरोप है कि, उन्होंने ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाओं को भड़काया है। जुबैर को तिहाड़ जेल से सीतापुर जेल में शिफ्ट किया गया है। यहां सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी को खारिज कर दिया गया था। उनसे पुलिस रिमांड में पूछताछ की जा रही है।

मामले में पुलिस के अनुसार 16 जुलाई तक उनकी रिमांड मिली थी। जुबैर को भारी सुरक्षा के बीच दिल्ली से ले जाया गया था। दिल्ली पुलिस और सीतापुर पुलिस ने ही उसे अदालत में पेश किया था।

2018 के एक ट्वीट के मामले में किया गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने ज़ुबैर को 2018 के एक ट्वीट के मामले में गिरफ़्तार किया गया था, जो अस्सी के दशक में आई एक फ़िल्म का स्क्रीनशॉट था। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इसे ज़ुबैर के ख़िलाफ सीतापुर के खैराबाद में एक केस दर्ज हुआ था।


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indra yadav

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