द लीडर : नौदीप कौर. एक 23 साल की लड़की, जो मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई लड़ती है. पिछले करीब डेढ़ महीने से जेल में बंद थीं. पुलिस ने उन पर संगीन धाराएं लगाई थीं. आइपीसी की धारा-307 (हत्या की कोशिश) धारा-146 (दंगा) धारा-353 (सरकारी सेवक को अपने कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला करना) आदि. (Nodeep Kaur Laborers Bail)
शुक्रवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने नोदीप को जमानत दी और रात तक नौदीप रिहा हो गई हैं. उनके स्वागत के लिए जेल के बाहर भारी संख्या में भीड़ उमड़ी.
12 जनवरी को नौदीप को दिल्ली-हरियाणा के कुंडली बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था. जब वह श्रमिकों के एक आंदोलन में शामिल हुई थीं. तभी उन पर ये संगीन इल्जाम लगाए गए थे.
नौदीप, पंजाब के मुक्तसर की रहने वाली हैं और सोनीपत के कुंडली क्षेत्र की एक औद्योगिक इकाई में काम करती थीं. वह दलित समुदाय से आती हैं. उनके साथ शिव कुमार समेत कुछ अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था.
नौदीप की बहन ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. इसमें उन्हें न सिर्फ गलत तरीके से गिरफ्तार करने, बल्कि थाने में पुरुष पुलिस कर्मियों द्वारा यौन उत्पीड़न किए जाने का भी दावा किया था.
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जनवरी के आखिर तक नौदीप को लेकर देश में अधिक चर्चा नहीं हुई. मगर 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद जब फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति कमला हैरिसी की भांजी मीना हैरिस ने नवदीप को लेकर ट्वीट किया.
जिसमें लिखा कि, एक 23 साल की मजदूर अधिकार कार्यकर्ता नौदीप कौर को गिरफ्तार किया गया. यातनाएं दी गईं और पुलिस हिरसात में यौन शोषण किया गया. मीना हैरिस के इस ट्वीट के बाद नौदीप को लेकर देशभर से उनके पक्ष में आवाजें उठीं. सुप्रीमकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण नौदीप को लेकर लगातार ट्वीटर पर आवाज उठाते रहे हैं.
https://twitter.com/meenaharris/status/1365180571278733313?s=20
8 फरवरी को पंजाब राज्य अनुसूचित आयोग ने अतिरिक्त मुख्य सचि-गृह से नौदीप कौर को राहत सुनिश्चित करने के लिए कहा. इतना ही नहीं नौदीप कौर की कथित गैरकानूनी हिरासत पर स्वता: संज्ञान लेते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया था.
शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई हुई. जस्टिस जिंगन ने नौदीप को जमानत देने का आदेश दिया है. क्या कौर को पुलिस हिरासत में प्रताड़ित किए जाने के आरोप सही हैं, इस मामले की जांच की मांग की गई है.