द लीडर देहरादून।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण में उल्लेखनीय कमी के बावजूद सरकार ने आम आदमी की आवाजाही सीमित रखने का फैसला किया है। सोमवार को सरकार ने सबसे पहला फैसला कोरोना कर्फ्यू 22 तक बढ़ाने का लिया। कारोबारियों के लिए छूट थोड़ा बढ़ा दी है।
शासकीय प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि 15 जून की सुबह समाप्त हो रहे कोरोना कर्फ्यू को फिर एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी कि अब कोरोना कर्फ्यू 22 जून की सुबह छह बजे तक रहेगा। इसके साथ ही स्थगित चारधाम यात्रा को धीरे धीरे अनलॉक करने की तैयारी शुरू हो गई है। पहले चरण में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बदरीनाथ में संबंधित जनपदों के लोग ही दर्शन के लिए जा सकेंगे। यानी रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और चमोली जिले के लोग धाम जा सकते हैं। इसके लिए आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है।
चमोली में बदरीनाथ धाम है। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ धाम है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम उत्तरकाशी जिले में है। इन जिलों के लोग अब अपने जिले में स्थित धाम जा सकते हैं। वहीं, अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वालों के लिए आरटी- पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अभी भी अनिवार्य है।
शहरों में विक्रम, ऑटो के संचालन की अनुमति दी गई। साथ ही राजस्व न्यायालय खोलने का भी निर्णय लिया गया है।
पहले के मुकाबले इस सप्ताह के भीतर सरकार ने छूट के दायरे को बढ़ा दिया है। प्रदेश के व्यापारियों की मांगों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस दौरान 3 दिन व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दी है। जिसके तहत 3 दिन परचून की दुकानों के साथ ही शराब समेत अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान खोले जाएंगे। इन सबके अतिरिक्त हफ्ते में तीन दिन बाजार खुलेंगे। मिठाई की दुकानें पांच दिन खुलेंगी। कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिन चीजों पर पहले से प्रतिबंध लगाए गए हैं उन सभी चीजों पर प्रतिबंध जारी रहेंगे।