ट्रेन रोकने के मामले में पूर्व सांसद अन्नू टंडन को 2 साल की सज़ा

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समाजवादी पार्टी की नेता पूर्व सांसद अन्नू टंडन को 2 साल की सज़ा हुई है। करीब तीन साल पहले एक धरने के दौरान ट्रेन रोकने के मामले में हाईकोर्ट स्थित एमपी एमएलए कोर्ट ने ये सज़ा सुनाई है। कोर्ट के जज पवन कुमार राय ने अन्नू  टंडन के अलावा तत्कालीन कांग्रेस ज़िला अध्यक्ष सूर्य नारायण यादव ,शहर अध्यक्ष अमित शुक्ल, और युवा कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अंकित परिहार को भी दोषी करार दिया है। और इनको दो दो साल की सज़ा हुई है।

अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त को 25-25 हज़ार रुपए की क्षतिपूर्ति भी अदा करने का आदेश दिया है। आपको बता दें जब अन्नू टण्डन ने ये धरना देकर ट्रेन रोकी थी तब वो कांग्रेस पार्टी में थी अब वो सपा का दामन थाम चुकी है।

आरपीएफ ने 12 जून, 2017 को एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसके मुताबिक उन्नाव स्टेशन के पूर्वी किनारे पर बने ओवरब्रिज के पास कांग्रेस का बैनर व झंडा आदि लिए प्रदर्शनकारी खड़े थे। उसी समय गाड़ी संख्या 18191 प्लेटफार्म नंबर- 2 पर आ रही थी। गाड़ी को आता देखकर प्रदर्शनकारी लाइन नंबर- 2 पर खड़े हो गए।
भीड़ को लाइन पर खड़ा देखकर चालक ने ट्रेन को प्लेटफार्म से पहले ही रोक लिया। गाड़ी के रुकते हुए प्रदर्शनकारी दौड़कर इंजन पर चढ़ गए। नारेबाजी करने लगे। जिन्हें किसी तरह समझा-बुझाकर उतारा गया। इस घटना से ट्रेन 12 मिनट प्रभावित हुई। इस धरने-प्रदर्शन का नेतृत्व अन्नू टंडन, सूर्य नारायण यादव, अमित शुक्ला व अंकित परिहार कर रहे थे।

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