कांवड़ रूट पर दुकानदारों को अभी नहीं लगाना होगा नेम प्लेट, आ गया ये आदेश

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द लीडर हिंदी : कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट लगाने वाले मामले पर यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फिर बड़ा झटका लगा है.योगी सरकार की तरफ से दाखिल एफिडेविट को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. जिसके बाद कांवड़ रूट पर नाम लिखने वाली रोक जारी रहेगी. इस संबंध में जारी सुप्रीम आदेश को बरकरार रखा गया है.कावड़ यात्रा रूट पर दुकानों में नेम प्लेट लगाने संबंधी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस मामले की सुनवाई करते हुए दुकानों पर नेम प्लेट लगाने संबंधी आदेश पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने शुक्रवार को यूपी सरकार के जवाब दाखिल करने के बाद ये आदेश दिया.सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और मध्यप्रदेश सरकार को भी अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है.

दरअसल, यूपी सरकार ने नाम लिखे जाने के आदेश को सही ठहराया था और कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया था जिसको शीर्ष कोर्ट ने खारिज कर दिया है. एफिडेविट में कहा गया था कि इस आदेश का उद्देश्य शांति बनी रहे, इस वजह से दिया गया था. हम लोगों की आस्था का सम्मान करना चाहते हैं. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी ऐसा किया गया था. हालांकि योगी सरकार की इस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इसका मतलब दिल्ली बॉर्डर से हरिद्वार तक कांवड़ यात्रा के रूट पर खाने के दुकानों पर नाम लिखने के आदेश पर लगी सुप्रीम कोर्ट की रोक जारी रहेगी.आपको बताते चले यह मामला मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ था जिसके बाद योगी सरकार के आदेश देने के बाद यह पूरे प्रदेश में लागू हो गया था.

इस आदेश के खिलाफ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नामक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर 22 जुलाई को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से शुक्रवार (26 जुलाई) तक जवाब मांगा था और राज्यों के जवाब देने तक इस आदेश पर रोक लगा दी थी. जिसके बाद इस मामले में अगली सुनवाई आज 26 जुलाई को होगी.https://theleaderhindi.com/mumbai-police-issues-advisory-regarding-rain-and-storm-appeals-to-people/