द लीडर हिंदी: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम और नियमित जमानत की मांग करने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर गुरुवार को ईडी को नोटिस जारी किया…बतादें केजरीवाल ने गुरुवार (30 मई) को राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी. वही आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने 1 जून तक जवाब देने को कहा है.
बतादें केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर एक हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की थी. 28 मई को सुप्रीम कोर्ट की वैकेशन बेंच ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था. राउज एवेन्यू कोर्ट ने दायर एक अन्य याचिका पर ED से इस पर भी जवाब मांगा है.
आपको बतादें सीएम केजरीवाल को ED ने शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. 50 दिन जेल में रहने के बाद उन्हें 10 मई को जमानत मिली थी. उनकी 21 दिन की जमानत 1 जून को खत्म हो रही है. 2 जून को उन्हें सरेंडर करना है.
ऐसे मिली बिना मांगे केजरीवाल को अंतरिम जमानत
दरअसल ED ने शराब नीति केस में केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया था. ED ने 22 मार्च को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने दिल्ली सीएम को 28 मार्च तक ED रिमांड पर भेजा, जो बाद में 1 अप्रैल तक बढ़ाई गई थी. इस दौरान केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की.
हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल को उनकी याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद कोर्ट ने 1 अप्रैल को उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था. 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ED को नोटिस देकर गिरफ्तारी पर जवाब मांगा. हलफनामे में ED ने कहा कि कई बार समन भेजे जाने के बावजूद उन्होंने एजेंसी के साथ सहयोग नहीं किया.
वही 29 अप्रैल की सुनवाई में केजरीवाल की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें दी. गिरफ्तार करने का अधिकार होने का मतलब यह नहीं कि गिरफ्तार कर लें. आरोप साबित होना चाहिए, सिर्फ शक नहीं होना चाहिए.
बतादें 29 अप्रैल को कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा- आप गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ यहां आए, आप जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट क्यों नहीं गए? इस पर केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा था कि गिरफ्तारी अवैध है इसलिए.
30 अप्रैल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कई सवाल पूछे. PMLA के सेक्शन-19 की व्याख्या कैसे की जाए, क्योंकि केजरीवाल जमानत के लिए आवेदन करने के बजाय गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ आ रहे हैं. गिरफ्तारी की टाइमिंग.चुनाव के पहले ऐसा क्यों किया?
3 मई को हुई सुनवाई में दो घंटे की लंबी बहस के बाद बेंच ने कहा था कि मेन केस यानी जिसमें केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है.इसमें समय लग सकता है. लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है. ताकि वे कैंपेन में हिस्सा ले सकें.
7 मई को केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों पर बात की.10 मई को कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी.