द लीडर हिंदी: दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली सीएम केजरीवाल के बाद अब पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को झटका लगा है. कोर्ट ने 26 अप्रैल तक मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है.गुरुवार (18 अप्रैल, 2024) को राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ा दी है. अगली सुनवाई 26 अप्रैल को 11 बजे होगी. बतादें कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आरोपियों को उन दस्तावेज की लिस्ट देने का निर्देश दिया जिनकी जांच अभी पूरी नहीं हुई है. इससे पहले कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी थी.
ईडी ने 9 मार्च, 2023 को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया. बता दें कि 28 फरवरी, 2023 को सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दिया था.मनीष सिसोदिया पर सीबीआई के साथ-साथ ईडी ने भी आरोप लगाया है कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते वक्त अनियमितताएं की गईं. लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना लाइसेंस बढ़ाया गया.इससे पहले दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई हुई थी.
जानिए पिछली सुनवाई में क्या दलील दी गई थी?
सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान उनके वकील मोहित माथुर ने दलील दी थी कि मामले की जांच पूरी करने में देरी की जा रही है. माथुर ने एक अन्य आरोपी बेनॉय बाबू को दी गई जमानत का हवाला देते हुए कहा था कि सिसोदिया अब प्रभावशाली पद पर नहीं हैं. दरअसल, ईडी और सीबीआई दोनों ही दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले मे सिसोदिया की भूमिका की जांच कर रही है.
ईडी ने लगाया ये
ईडी ने दावा किया है कि दिल्ली शराब नीति को तैयार करने और लागू करने में कथित भ्रष्टाचार हुआ है. इसके मुख्य साजिशकर्ता दिल्ली के सीएम अरविंद केजीरावल हैं. पूरे मामले में केजरीवाल के साथ कई AAP नेता और मंत्री भी शामिल रहे हैं.