The leader Hindi: मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) से बड़ी राहत मिली है. उन्हें कोर्ट ने 15 नवंबर को 2 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है. साथ ही कोर्ट ने शर्त रखी है कि अभिनेत्री बिना कोर्ट की इजाजत के देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकती हैं. महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के दौरान अपना नाम सामने आने के बाद जैकलीन फर्नांडिस मुश्किल में आ गई थीं.एक्ट्रेस को उनसे कई महंगे तोहफे मिले थे. प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी चार्जशीट में जैकलीन को एक आरोपी के रूप में नामित किया था, जिसमें कहा गया था कि वह ठगी के पैसे की लाभार्थी थीं. जैकलीन ने इस मामले में जमानत याचिका दायर की थी, जिसका प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विरोध किया था, जिसने कथित तौर पर आरोप लगाया था कि जैकलीन जांच से बचने के लिए देश से भाग सकती हैं.
ईडी ने जैकलीन की जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि जैकलीन ने मौज-मस्ती के लिए 7.14 करोड़ रुपये उड़ा दिए. उन्होंने भागने की हर कोशिश की है क्योंकि उनके पास पर्याप्त पैसा है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले की जांच के दौरान जैकलीन फर्नांडिस को गिरफ्तार नहीं करने का फैसला करने वाली केंद्रीय एजेंसी से सवाल किया था.
विशेष न्यायाधीश ने कहा था, “आपने (ईडी) एलओसी जारी करने के बावजूद जांच के दौरान जैकलीन को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अन्य आरोपी जेल में हैं. आप अलग-अलग मापदंड क्यों रख रहे हैं? आपके पास पिक एंड की चूज की नीति नहीं हो सकती है. एक आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने के कारण होने चाहिए.”
अदालत के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए, एजेंसी की ओर से पेश अधिवक्ता शैलेश एन पाठक ने कहा था कि अभिनेत्री के खिलाफ पहले से ही एक लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) खुला था और इसलिए जांच अधिकारी ने गिरफ्तारी की अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया. अभिनेत्री और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने गुरुवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.
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