हाथरस में नाबालिग के साथ रेप कर जिंदा जलाया था, कोर्ट ने सुनाई फांसी की सज़ा

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द लीडर | हाथरस की एक विशेष पोक्सो अदालत ने दो साल पहले 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म और फिर उसे आग लगाने वाले दोषी को मौत की सजा सुनाई है। पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने गुरुवार को मोनू ठाकुर के लिए मौत की सजा का ऐलान किया और उस पर 1.68 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

घर में घुस कर की थी वारदात

मामला जिले के थाना सिकंदराराऊ क्षेत्र का है। यहां साल 2019 में एक नाबालिग लड़की से रेप के बाद उसे जिंदा जला दिया गया था। मृतक लड़की के पिता का आरोप था कि 15 अप्रैल को वह अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर गए थे। घर पर केवल उनकी 13 साल की बेटी और सास (पीड़िता की नानी) थीं। उसी रात करीब 10 बजे मोनू ठाकुर घर में घुस गया। इस दौरान उसने लड़की के साथ रेप किया।


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लड़की को बचाने के लिए उसकी नानी जब पास आई तो ठाकुर ने उसको धक्का देकर किनारे कर दिया। लड़की के विरोध करने पर मोनू ने मिट्टी का तेल डालकर उसे जिंदा जला दिया. लड़की के परिजनों ने गंभीर हालत में उसे अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कालेज में भर्ती करवाया। वहीं, पीड़िता के पिता ने 16 अप्रैल को 2019 को मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

पीड़िता ने अस्पताल में अपना बयान दर्ज कराया और आरोपी की पहचान भी की। उसके माता-पिता अपने रिश्तेदारों से मिलने बाहर गए हुए थे। स्थानीय लोग उसे एक अस्पताल ले गए जहां 15 दिनों तक संघर्ष करने के बाद 1 मई को उसने दम तोड़ दिया।

जिले में पहला मामला
युवती ने पुलिस को दिए बयान में आरोपी की पहचान बताई थी, जिसके बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि, घटना के 17 दिन बाद इलाज के दौरान ही युवती की मौत हो गई थी। अस्पताल में पीड़िता की ओर से दिए गए बयानों के आधार पर ही कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। बता दें कि पॉक्सो एक्ट के तहत हाथरस जिले में यह पहला मामला है, जिसमें आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है।

दो साल बाद पीड़िता को मिला न्याय

बता दें कि पॉक्सो एक्ट के तहत फांसी की सजा सुनाए जाने का यह हाथरस जिले में पहला मामला है। कोर्ट ने तेजी से सुनवाई करते हुए दो साल के भीतर ही सभी गवाही पूरी कर दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट के इस फैसले के बाद पीड़िता का परिवार बहुत खुश है। वहीं घटना के दो साल के बाद आज पीड़िता को न्याय मिल गया है।


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