द लीडर | हाथरस की एक विशेष पोक्सो अदालत ने दो साल पहले 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म और फिर उसे आग लगाने वाले दोषी को मौत की सजा सुनाई है। पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने गुरुवार को मोनू ठाकुर के लिए मौत की सजा का ऐलान किया और उस पर 1.68 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
घर में घुस कर की थी वारदात
मामला जिले के थाना सिकंदराराऊ क्षेत्र का है। यहां साल 2019 में एक नाबालिग लड़की से रेप के बाद उसे जिंदा जला दिया गया था। मृतक लड़की के पिता का आरोप था कि 15 अप्रैल को वह अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर गए थे। घर पर केवल उनकी 13 साल की बेटी और सास (पीड़िता की नानी) थीं। उसी रात करीब 10 बजे मोनू ठाकुर घर में घुस गया। इस दौरान उसने लड़की के साथ रेप किया।
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लड़की को बचाने के लिए उसकी नानी जब पास आई तो ठाकुर ने उसको धक्का देकर किनारे कर दिया। लड़की के विरोध करने पर मोनू ने मिट्टी का तेल डालकर उसे जिंदा जला दिया. लड़की के परिजनों ने गंभीर हालत में उसे अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कालेज में भर्ती करवाया। वहीं, पीड़िता के पिता ने 16 अप्रैल को 2019 को मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पीड़िता ने अस्पताल में अपना बयान दर्ज कराया और आरोपी की पहचान भी की। उसके माता-पिता अपने रिश्तेदारों से मिलने बाहर गए हुए थे। स्थानीय लोग उसे एक अस्पताल ले गए जहां 15 दिनों तक संघर्ष करने के बाद 1 मई को उसने दम तोड़ दिया।